राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कब होंगे इसके लिए काफी समय से सभी लोग इंतजार कर रहे है। सरकार द्वारा बार – बार चुनाव की आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए , लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने का आदेश देकर सरकार का यह बहाना भी खत्म कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी या चुनाव की तैयारी में लग जाएगी।

Trending Latest News
- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana Merit List: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना फाइनल मेरिट लिस्ट जारी , यहां से चेक करें
- RSSB Computer Instructor Recruitment 2026 : वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3951 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें पूरी प्रक्रिया
- Rajasthan PTET Counselling Fees Refund : राजस्थान पीटीईटी अप्रवेशित विद्यार्थियों की फीस रिफंड के लिए आवेदन शुरू, रिफंड का अंतिम मौका जल्दी करें
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह अहम फैसला सुनाया है । हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सूबे की भजनलाल सरकार पर तय समय में चुनाव कराने का दबाव आ गया है । अब सरकार को आगामी 31 जुलाई तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने होंगे । इससे पहले हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद चुनाव कराने के निर्देश दिए थे । तब अदालत ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने को कहा था । लेकिन सरकार तय समय सीमा में चुनाव नहीं करा सकी और हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था ।
ओबीसी आयोग को 20 जून तक देनी होगी रिपोर्ट
प्रदेश में इन चुनावों का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। आज माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को बड़ा निर्देश देते हुए 31 जुलाई तक निकाय और पंचायत चुनाव कराने को कहा है। इसके साथ ही OBC Commission को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की डेडलाइन दी गई है, जिसके तुरंत बाद चुनाव आयोग आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू करेगा।
हाईकोर्ट के फैसले की महत्वपूर्ण बातें
- 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ा निर्देश दिया है कि 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाए।
- OBC आयोग को अल्टीमेटम: सीटों के आरक्षण का फॉर्मूला तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग को 20 जून 2026 तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपने का आदेश दिया गया है।
- वोटर लिस्ट और सीमांकन: वार्डों का परिसीमन और मतदाता सूचियों (Electoral Rolls) के संशोधन का काम भी 20 जून तक पूरा करने को कहा गया है।
यदि आप पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते है तो यहां क्लिक करें – Click Here