अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। राज्य सरकार ने जन आधार को लेकर काफी अहम फैसला लिया है । Rajasthan Jan Aadhar New Rule 2026 को लेकर एक अहम नोटिस भी जारी हो गया है , अब आपको अपने परिवार के नवजात शिशुओं को जोड़ने या किसी सदस्य के निधन के बाद उनका नाम हटाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे । तो आइए जानते है कि पुरी खबर क्या है।
राजस्थान के निवासियों के लिए जन आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावजे में से एक है । अब सरकार ने जन आधार कार्ड में के लिए एक नया आदेश जारी किया है । इसके अनुसार अब किसी नवजात शिशु के नाम जुड़वाना और किसी की मृत्यु होने पर जन आधार से नाम हटवाने को लेकर एक अहम सर्कुलर जारी हुआ है ।संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी जा रही है साथ ही आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके देख सकते है ।

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अब नवजात शिशु का स्वतः हो जाएगा जन आधार नामांकन
आप सभी को पता ही होगा कि पहले जनाधार कार्ड में नए नवजात शिशु का नाम जुड़वाना के लिए आपको आवेदन करना होता था लेकिन अब आपको ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है । लेकिन अब जो Rajasthan Jan Aadhar New Rule 2026 के तहत अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनते ही उसका नाम जन आधार में खुद-ब-खुद जुड़ जाएगा। जिसके लिए आपको केवल जन्मप्रमाण पत्र बनाना है। जब आप Pehchan Portal के जरिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे, तो वहां से डेटा सीधे जन आधार में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं है, तो सिस्टम उसे ‘Baby of [Mother Name]’ के रूप में जोड़ देगा। बाद में, जब आप प्रमाण पत्र में नाम अपडेट करवाएंगे, तो वह जन आधार में भी खुद अपडेट हो जाएगा। बाद में आप ‘प्रोफाइल एडिटिंग’ के जरिए बच्चे की फोटो भी जोड़ सकते हैं।
जन आधार में नवजात शिशु का स्वतः नामांकन के लिए जरूरी शर्तें
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान ‘पहचान पोर्टल’ से ही बना हो। आवेदन फॉर्म में बच्चे की माता का आधार नंबर, जन आधार परिवार आईडी और जन आधार सदस्य आईडी (Member ID) दर्ज करना अनिवार्य है। जन आधार में माता का e-KYC होना जरूरी है। यदि ये सभी रिक्वॉयरमेंट्स को पूरा करते है तो जन आधार में नवजात शिशु का स्वतः नामांकन हो जाएगा ।
मृत्यु के बाद सदस्य का नाम स्वतः हटना
अक्सर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उनका नाम जन आधार से हटवाना एक दुखद और लंबी प्रक्रिया लगती थी। अब इसे भी आसान कर दिया गया है। जैसे ही ‘पहचान पोर्टल’ पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा, डेटा जन आधार को मिल जाएगा और मृतक सदस्य का नाम परिवार से स्वतः हट जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदन फॉर्म में मृतक का आधार नंबर, जन आधार परिवार आईडी और जन आधार सदस्य आईडी सही-सही दर्ज करना आवश्यक है।
यह नई व्यवस्था सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक तेजी से पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हालांकि, ध्यान रखें कि यह सुविधा केवल ‘पहचान पोर्टल’ से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए है। इसके अलावा किसी नए सदस्य को जोड़ने या अन्य किसी बदलाव के लिए सामान्य नामांकन प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।
Rajasthan Jan Aadhar New Rule 2026 Important Links
| Rajasthan Jan Aadhar New Rule 2026 Notice | 4 June 2026 |
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| Rajasthan Jan Aadhaar Card Apply Online | Click Here |
| Official Website | janaadhaar.rajasthan.gov.in |







